Back to List
GST Rules

E-Way Bill MP Rules: कब बनाना ज़रूरी है?

Updated: Jan 2026 • By Account Hub Team

अगर आप मध्य प्रदेश (MP) में माल एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, तो E-Way Bill के नियम थोड़े अलग हैं। अक्सर व्यापारी सेंट्रल लिमिट (50,000) और एमपी लिमिट (1,00,000) में कन्फ्यूज हो जाते हैं।

इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि MP में माल भेजते समय कब E-Way Bill बनाना अनिवार्य है और कब छूट मिलती है।

MP Special Rule:
अगर आप माल मध्य प्रदेश के अंदर ही (Intra-State) भेज रहे हैं, तो E-Way Bill की लिमिट ₹1,00,000 (एक लाख) है।
लेकिन अगर माल MP से बाहर (Inter-State) जा रहा है, तो लिमिट ₹50,000 ही रहेगी।

1. लिमिट्स को आसान भाषा में समझें

E-Way Bill कब जनरेट करना है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि माल कहाँ जा रहा है:

मूवमेंट (Movement) Condition Limit (Bill Value)
Inter-State
(MP से दूसरे राज्य में)
जब माल MP से बाहर जा रहा हो या बाहर से आ रहा हो। > ₹50,000
Intra-State
(MP के अंदर एक जिले से दूसरे जिले)
जब माल की डिलीवरी MP के अंदर ही होनी है। > ₹1,00,000
Job Work अगर माल जॉब वर्क के लिए बाहर जा रहा है। > ₹50,000 (Mandatory)

2. किन चीजों के लिए नियम अलग हैं? (Exceptions)

ध्यान दें! ₹1 लाख वाली छूट (Intra-State) इन चीजों पर लागू नहीं होती। अगर आप इनका व्यापार करते हैं, तो लिमिट ₹50,000 ही मानी जाएगी:

3. E-Way Bill की वैलिडिटी (Validity)

बिल बनने के बाद वह कितने समय तक मान्य रहता है, यह दूरी (Distance) पर निर्भर करता है:

4. बिना E-Way Bill माल पकड़े जाने पर?

अगर गाड़ी बिना E-Way Bill के पकड़ी जाती है, तो भारी जुर्माना लग सकता है:


निष्कर्ष (Advice)

अगर आप इंदौर या MP में बिज़नेस कर रहे हैं, तो ₹1 लाख की लिमिट का फायदा उठाएं, लेकिन बिल वैल्यू में टैक्स (GST) जोड़कर टोटल वैल्यू चेक करना न भूलें। सुरक्षा के लिए, ₹50,000 से ऊपर के हर बिल पर E-Way Bill बनाना एक अच्छी आदत है।

Back to Knowledge Center